हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत , सेबी के जाँच को ठहराया सही
अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानि 3 जनवरी को को सेबी के जाँच के लिए तीन महीने का और समय दिया है चीफ जस्टिस के बेंच ने यह फैसला सुनाया है | कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी के जाँच को सही ठहराया है | साथ ही कोर्ट ने सेबी के जाँच में दखल देने से इंकार कर दिया है |
चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में प्रवेश करने की अदालत की शक्ति सिमित है | कोर्ट ने यह भी कहा की सेबी ने 22 मामले में से सेबी ने 20 मामले की जाँच पूरी कर लिया है साथ ही अन्य दो मामले के जाँच के लिए कोर्ट ने सेबी को 3 mमहीने का समय दिया है |
सुप्रीम कोर्ट का मानना है की जाँच को सेबी से SIT को ट्रांफर करने का कोई आधार नहीं है |
बता दे की पिछले साल 24 नवम्वर को कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था | CJI ने कहा था की हमें अमेरकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथात्मक रूप से सही मानने का कोई जरुरत नहीं है |
याचिकाकर्ता द्वारा एक्सपर्ट कमिटी के पूनर्गठन की मांग तथा दूसरे याचिका में सेबी द्वारा रिपोर्ट देने ने देरी के लिए सेबी पर अवमानना की कार्बाइ करने की मांग की गई थी |
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बेंच ने कहा था कि यह कमिटी के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे | इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था की मार्किट रेगुलेटरी सेबी को सभी मामले में जाँच पूरी करनी होगी |
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